चाइनीज मांझे से 4 लोगों की मौत: दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच
Edited By Amit Kasana

प्रतीकात्मक तस्वीर
Edited By Amit Kasana

प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi High Court: साल 2022 में चाइनीज मांझे से हुई चार मौत के मामले में दिल्ली HC ने सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की जांच Delhi police की crime branch को सौंप दी है। अब क्राइम ब्रांच मामले में व्यापक स्थिति रिपोर्ट दायर करेगा।
सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने क्राइम ब्रांच को अगस्त 2021, जुलाई और अगस्त 2022 में हुई मौत के 4 मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया, “दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच करेगी और छह सप्ताह के भीतर एक व्यापक स्थिति और एक हलफनामा दाखिल करेगी। अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में बिक्री करने वाले निर्माता/आयातकों, बाजारों में जहां यह उपलब्ध है, दुकानदारों को आरोपी बनाया गया है या नहीं, और प्राथमिकी या दर्ज की गई किसी अन्य प्राथमिकी की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होगी।
Delhi HC directs crime branch to investigate 4 death of bikers caused by Chinese Manjha
Read @ANI Story | https://t.co/PckNAMJfHo#DelhiHC #ChineseManjha #highcourt pic.twitter.com/HjwtiM3av2
— ANI Digital (@ani_digital) February 10, 2023
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी अधिकारी बाजारों का दौरा करें और दुकानदारों को चीनी मांझा के उपयोग के परिणाम और उसके कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अलावा हुई मौत के मुआवजे के पहलू पर एक उचित हलफनामा भी दायर किया जाएगा। अदालत ने कहा, “चीनी मांझा के कारण किसी भी निर्दोष व्यक्ति की मौत को कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा।” वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि बाइकर्स की ये सभी मौतें चाइनीज मांझा द्वारा गला रेतने के कारण हुई हैं। मोटरसाइकिल में प्लास्टिक गार्ड लगाने से सुरक्षा मिल सकती है लेकिन दिल्ली पुलिस इन गार्डों को लगाने के लिए चालान काटती है.
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: