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15 महीनों में 208 बार तोड़े ट्रैफिक के नियम, 4 लाख से ऊपर का जुर्माना, अब रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

Delhi News: ट्रैफिक के रूल फॉलो करने के लिए पुलिस से लेकर अदालतें भी सख्त रवैया इख्तियार करती रहती है, लेकिन फिर भी कई लोग सड़क के नियमों को तोड़ने से गुरेज नहीं करते. दिल्ली से आया एक मामला बेहद चौंकाने वाला है.

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दिल्ली पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo-PTI)

208 Traffic Violations in 15 Months: दिल्ली में एक 38 साल के कैब ओनप का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है. उस पर 15 महीने से भी कम समय में 208 ट्रैफिक चालान कटे हैं, जिनमें से 206 मामले ओवरस्पीडिंग के हैं. सिर्फ तेज रफ्तार के लिए कुल जुर्माना 4.12 लाख रुपये से ज्यादा हो गया है. दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर को बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला (Habitual Traffic Violator) माना है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है. ट्रैफिक नियमों को अक्सर तोड़ने के बावजूद, वो बिना कोई बकाया जुर्माना भरे गाड़ी चलाता रहा.

ड्राइवर का पता लगाने में 20 दिन लगे

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) रणबीर सिंह के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर का पता लगाना मुश्किल था क्योंकि उसके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गलत था. दिल्ली में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर दिया गया पता भी गलत निकला. तकरीबन 20 दिनों की तलाश के बाद, पुलिस ने राज्य की पुलिस की मदद से ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में उस शख्स और उसकी काली मारुति अर्टिगा कैब का पता लगाया. पुलिस ने बताया कि जब दिल्ली में नियम तोड़े गए, तब ड्राइवर खुद गाड़ी चला रहा था. उसका पहला चालान 27 जून 2025 को कटा था, जबकि 208वां चालान 6 सितंबर 2026 को जारी हुआ था.

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6 महीने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है DL

तेज रफ्तार के हर उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगता है. तेज रफ्तार के 206 चालानों के अलावा, ड्राइवर पर स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए भी जुर्माना लगाया गया. उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नोटिस उसे अधिकारी के सामने पेश होने और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने के लिए कहेगा. अधिकारियों ने कहा कि लाइसेंस 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. ड्राइवर के वकील ने पुलिस को बताया है कि वो बकाया चालान चुकाना चाहता है और उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक कम से कम 10 पेमेंट्स हो जाएंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई है सख्ती

ये घटना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद सामने आई है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया था कि वो उन गाड़ियों के लिए व्हीकल से जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाएं जिन पर ट्रैफिक जुर्माना बकाया है. इन उपायों में रजिस्ट्रेशन, मालिकाना हक के ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट, PUC सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कदम शामिल हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि जिन गाड़ियों पर ई-चालान का भुगतान बकाया है, उन्हें ‘परिवहन पोर्टल’ पर ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि ट्रैफिक नियमों को डिजिटल तरीके से लागू करने की कोशिशों को और मजबूत किया जा सके.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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