'बच्चा चोरी गैंग' पर दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, बच्चों की खरीद-फरोख्त पर SC सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए बच्चा चोरी गैंग की सरगना पूजा की गिरफ्तारी को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

Child trafficking

दिल्ली से पांच बच्चे गायब थे, जिनमें से दो मिल गए हैं। तीन बच्चे अभी भी गायब हैं, इनमें से एक गुजरात से है और एक बच्चा राजस्थान से है। ऐसे ही गायब हुए 6 बच्चों का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को गायब बच्चों की खोज और बच्चा चोरी गैंग की सरगना पूजा की गिरफ्तारी को लेकर भी 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ‘जो बच्चों को किडनैप करके बेचते हैं, वे बार-बार यह अपराध करते हैं।’ जानिए कोर्ट ने और क्या कुछ टिप्पणियां कीं?

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बार-बार यह अपराध करते हैं- जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने बच्चों की किडनैपिंग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। एक हत्या के बाद वह दूसरी हत्या नहीं करता, लेकिन जो बच्चों को किडनैप करके बेचते हैं, वो बार-बार यह अपराध करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं।’ इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो चोरी नहीं किए गए हैं बल्कि उनके पेरेंट्स गरीब हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उन्होंने बेचा है।’ कोर्ट ने इस टिप्पणी पर कहा कि ‘बच्चे को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों अपराधी हैं।’

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राज्य सरकार करे पालन पोषण- कोर्ट

दिल्ली से पांच बच्चे गायब थे, जिनमें से दो मिल गए हैं। वहीं, तीन बच्चे अभी भी गायब हैं, जिनमें से एक गुजरात से हैं और एक बच्चा राजस्थान से है। कोर्ट ने इस पर कहा कि ‘अगर बच्चे मिल जाते हैं और उनके मां-बाप उनके पालन-पोषण में सक्षम नहीं हैं, तो उनके पालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस बच्चों को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाए। साथ ही, कोर्ट ने बच्चा चोरी गैंग की सरगना पूजा की गिरफ्तारी पर भी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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