मनीष सिसोदिया की बेल खारिज होने पर भड़कीं आतिशी, बोलीं- सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के विपरीत है फैसला

Delhi Cabinet Minister Atishi On Manish Sisodia Bail Rejection: आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के विपरीत फैसला हुआ है। 

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Delhi Cabinet Minister Atishi On Manish Sisodia Bail Rejection, नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल याचिका को खारिज करने का फैसला किया। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जिसमें आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के विपरीत फैसला हुआ है।

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सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के विपरीत हुआ फैसला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बेल खारिज होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बिल्कुल विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से काफी तीखे सवाल किये और टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बार-बार ये सवाल पूछा कि, आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहा है? क्या मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा आया, उनके परिवार के पास पैसा आया या उनसे जुड़ी किसी कंपनी के पास पैसा आया?

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ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ये कहा कि, अगर ईडी मनीष सिसोदिया के पास पैसे पहुंचते हुए नहीं दिखा सकती तो मनी लौंड्रिंग और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि ईडी का पूरा केस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर है। आतिशी ने कहा कि, सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि, अप्रूवर तो स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है।

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पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के अवलोकन में नहीं

सुनवाई के दौरान तीसरी बात जो कई बार सुप्रीम कोर्ट में कही गई कि, पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के अवलोकन में नहीं आता है, पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी है तो वो तबतक अवैध नहीं है जबतक ये साबित नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गये और जिस व्यक्ति के पास गये उसने मनी लौंड्रिंग का प्रयास किया। तबतक पीएमएलए लागू नहीं होगा।

कोर्ट के निर्णय से असहमत

उन्होंने कहा कि, इन तीखी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने आज विपरीत ऑर्डर दिया है और मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दी। हम इस बाबत कोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर को स्टडी करेंगे, उसमे उठाए गए सारे क़ानूनी मुद्दे को गहराई से देखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे उनके आधार पर अगला कदम उठायेंगे। आतिशी ने कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते है और सम्मानपूर्वक ये कहना चाहते है कि हम आज कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से असहमत है और इसपर आगे क़ानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है उसकी तलाश करेंगे।

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एक रुपये का भ्रष्टाचार भी साबित नहीं

उन्होंने कहा कि, आम आई पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में शानदार तरीक़े से दिल्ली सरकार चली है। आज तक एक रुपये के भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। मुझे आज भी इस बात पर पूरा भरोसा है कि, आम आदमी पार्टी पर कितने केस होते रहे लेकिन अंत में आम आदमी पार्टी पर एक रुपये का भ्रष्टाचार भी साबित नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने न कभी भ्रष्टाचार किया है न कभी करेगी।

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