Bike Taxi in Delhi: दिल्ली में फिर शुरू होगी बाइक टैक्सी सेवा, नई नीति में इनको मिलेगी तरजीह
Edited By Naresh Chaudhary

प्रतीकात्मक तस्वीर।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
Bike Taxi in Delhi: दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही बाइक टैक्सियों की वापसी होने की संभावना है, क्योंकि केजरीवाल सरकार कुछ महीनों में एग्रीगेटर नीति पारित करने की तैयारी में है।
दिल्ली राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया को बताया कि कानून विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसमें बाइक टैक्सी के लिए भी प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों इसके लागू होने की पूरी संभावना है।
जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने इसी साल फरवरी में दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही उल्लंघन करने पर चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करते हुए, अधिकारियों ने पहले 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद का भी प्रावधान था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक बाइक को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लीट रखने वाले एग्रीगेटर्स को इन बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा एक चालक को पुलिस की ओर से सत्यापित किए जाने के बाद वाणिज्यिक सेवा के लिए अनुमति दी जाएगी।
अधिकारी ने कहा कि उसके बाद उनके दोपहिया वाहनों को पीले वाणिज्यिक नंबर प्लेट जारी किए जाएंगे। लेकिन इन चीजों को सक्षम प्राधिकारी की ओर से नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद ही लागू किया जाएगा। मौजूदा स्वरूप में बाइक टैक्सी चलाना अवैध है।
उन्होंने कहा कि नीति को संबंधित मंत्रालय और एलजी से अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होगी। कैब एग्रीगेटर्स, उनमें से ओला, उबेर और रैपिडो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाते हैं।
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बाइक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हम में से ज्यादातर लोग, चालान के कारण दिल्ली में प्रवेश करने से बचते हैं। हम अनुमति (बाइक टैक्सी चलाने के लिए) लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम की आवश्यकता है। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि सरकार बाइक-टैक्सी सेवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें विनियमित करना चाहती थी।
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