नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रविवार को BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यानी की सोमवार से ये वाहन दिल्ली की सड़कों पर चल सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे।
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण शहर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंधों लगा दिया गया था। उल्लंघन करने वालों पर काफी सख्ती बरती जा रही थी। लेकिन अब इसे हटाने का फैसला लिया गया है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध आज तक था। 7 नवंबर को हुई एक समीक्षा बैठक में निर्णय के अनुसार, तीन दिन बाद एक और बैठक हुई और अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया। रविवार तक प्रतिबंध रहेगा।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जा रहा था। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, “संशोधित जीआरएपी के चरण III के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, अधिकार क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा। उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक लागू रहेंगे।’
संबंधित खबरें
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर हुआ एक्शन, जानें क्या है मामला?
7 mins agoतेज आंधी, गर्जना के साथ बारिश... आधी रात दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम
3 hrs agoअलर्ट! दिल्ली में आज राजीव चौक समेत 6 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद
4 hrs agoदिल्ली में सोमवार को इन 30 रास्तों पर रहेगा डायवर्जन, पढ़ लें ये एडवाइजरी
10 hrs agoदादी के निधन पर घर जाने से इनकार? दिल्ली पुलिस के वीडियो पर दीपके का पलटवार
14 hrs agoदिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शन, सीपी से नेहा बोरा समेत 100 हिरासत में
17 hrs agoक्या प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं दीपके, सौरभ और रांका? जान लें नियम
18 hrs ago'ज्ञानेश कुमार को बचा रही सरकार...', CJP ने केंद्र पर लगाए आरोप
18 hrs agoदिल्ली में 12 अक्टूबर को कहां-कहां रहेगा पावर कट? यहां चेक करें पूरी लिस्ट
19 hrs agoपराली जलाना बंद नहीं हुआ, क्या तकनीक के जरिए रुक सकता है दिल्ली का प्रदूषण?
20 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines