Arvind Kejriwal High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालहाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी जमानत की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने उनकी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब रविवार और होली की छुट्टी के बाद 27 मार्च को सुनवाई होने की उम्मीद है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। उन्होंने ED की कस्टडी को गैरकानूनी बताया है।
जानकारी के अनुसार, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के साथ ही 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से दलील दी गई है कि रिमांड और गिरफ्तारी दोनों ही अवैध हैं।
अर्जेंट हीयरिंग की मांग
अरविंद केजरीवाल ने इसी के साथ ही कोर्ट में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है। इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई अर्जी को वापस ले लिया था। माना जा रहा था कि केजरीवाल की लीगल टीम ने ये फैसला बड़ी रिस्क से बचने के लिए लिया था। ताकि शीर्ष कोर्ट से यदि झटका लगता तो फिर अन्य विकल्प नहीं बचते।
ED को मिली है 6 दिन की रिमांड
इसी के कयास लगाए जा रहे थे कि वह अपनी जमानत को लेकर निचली अदालत या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसे लेकर स्थिति साफ हो गई है कि लीगल टीम स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस आगे बढ़ेगी। बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली सीएम को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई की थी।
जेल से ही चलाएंगे सरकार
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में कुल 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी को 6 दिन की ईडी रिमांड मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं।