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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत; ED को कोर्ट का नोटिस, एक जून को होगी सुनवाई

Arvind Kejriwal Bail Petition: अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही निचली अदालत में जमानत याचिका डाली।

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दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में जनसभा को किया संबोधित।

Arvind Kejriwal Bail Petition Hearing: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जमानत याचिका दाखिल की है। रेगुलर जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका अलग से डाली गई है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की, जिन पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, लेकिन आज उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी याचिका पर अब एक जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।

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कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का ED ने विरोध किया है। ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगहों पर जाकर वे रैली को सम्बोधित कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। इस पर कोर्ट को गौर करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 10 मई को उन्हें 2 जून तक चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट दे चुका झटका

अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि वे जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए गत 27 मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी कि यह सुनवाई करने योग्य नहीं है। उन्हें पहले ही जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा गया था। इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका डाली गई।

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी केजरीवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है। उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी ने केजरीवाल को गत 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां वे 10 मई रहे। 50 दिन बाद उन्हें 2 जून 2024 तक के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन वे अब अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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