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AAP MLA अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी का संकट, पुलिस ने FIR में दंगे की धारा लगाई

Delhi Police Riot Charges on AAP Leader: ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने एफआईआर में दंगे की धारा भी जोड़ ली है।

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AAP MLA Amanatullah Khan (File)

AAP MLA Amanatullah Khan FIR: ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ जामिया नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पहले सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए तलाश कर रही है। इस बीच उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस ने दंगे से जुड़ी धाराएं भी लगाई है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2), 190 लगाई है। जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ है तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा। कई धाराएं गैरजमानती है। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर पुलिस ने बीएनएस की 191(2)/190/221/ 121(1)/132/351(3)/263/111 धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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जानें पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर में एक बदमाश को पकड़ने गई थी। इस दौरान ओखला विधायक पुलिस से भिड़ गए, तब तक बदमाश पुलिस के चंगुल से बचकर भाग गया। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम जब रेड कर रही थी उस दौरान भी आप विधायक बीच में आ गए। क्राइम ब्रांच की टीम और अमानतुल्लाह खान के बीच बहस हुई। विधायक ने कहा कि टीम जिसे पकड़ने आई है, वो बदमाश नहीं है। इस बहस के बीच आरोपी फरार हो गया। क्राइम ब्रांच ने लोकल पुलिस को शिकायत दी। जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।

जानकारी के अनुसार पुलिस शाबाज खान नाम के शख्स का पीछा कर रही थी, उस पर हत्या का केस दर्ज था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको पकड़ लिया था, तभी आप विधायक मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली।

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