रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30 हजार आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,049 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।
मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।
युवाओं को करियर बनाना होगा आसान
उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके करियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।
गौरतलब है कि पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 20 दिनों में ही 30 हजार आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।
सातों दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
संबंधित खबरें
रायपुर में 40 हजार लोगों ने एक साथ सुनी ‘मन की बात’, विश्व रिकॉर्ड का दावा
8 days agoछत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप की टक्कर में 6 की मौत
11 days agoअपनी सिम किसी और को दी तो 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना, जानें नियम
14 days agoअसम में भूपेश बघेल-गौरव गोगोई की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले पर पथराव
14 days agoबालोद में यात्री बस पलटी, कंडक्टर की मौत
17 days agoयूपी-बिहार समेत 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट
18 days agoछत्तीसगढ़ के कोरबा में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत
18 days ago16 घंटे में 21 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया मौसम का अपडेट
19 days agoकांकेर में 2019 के हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
19 days ago15 घंटे में 20 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, 80 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
20 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines