रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने या डुप्लीकेट बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे ऑनलाइन सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम किए जा सकेंगे। यहां तक कि लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी आरटीओ का चक्कर अब बंद हो गया है। जहां पहले लाइसेंस से एक छोटे से काम के लिए भी आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था। अब सारे काम आपकी सुविधानुसार आपके हिसाब से आसानी से हो जाएंगे।
मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही होंगे काम
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है। जैसे कि आप जानते है की अब सारी सुविधाएँ डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने से लेकर एड्रेस चेंज, रिप्लेसमेंट, एनओसी, सरेंडर ऑफ क्लास व्हीकल के साथ-साथ लाइसेंस गुम होने या टूटने पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो अप्रूवल किया जाएगा। इसके लिए परिवहन की साइट https://parivahan.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसमें बताना होगा कि लाइसेंस गुम होने के कारण डुप्लीकेट बनवाना है या रिनुअल की अर्जी दे रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान सभी तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आधार नंबर वाले कॉलम में अपना आधार नंबर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड से पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद फोटो खिंचवाने या फिंगर प्रिंट देने की जरूरत नहीं होगी। आधार कार्ड से सारी प्रक्रिया हो जाएगी। नए सिस्टम की पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट में अपडेट कर दी गई है। इसमें किसी तरह की तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी।
आधार कार्ड और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से काम होगा आसान
इसमें ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से काम हो जाएगा। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने पर पुलिस की एनओसी की जरुरत नहीं पड़ेगी। उसके रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन करना होगा। जो लोग मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। वे अपने किसी नजदीक के च्वाइस सेंटर या परिवाहन सुविधा केंद्र में जाकर आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
व्यक्तिगत दस्तावेज के लिए भी नहीं जाना होगा
वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम पहले से है और परिवहन की साइट में जाकर प्रोसेस करना पड़ता हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता है। आरटीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में हर साल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए 60 हजार से ज्यादा आवेदन जमा किए जाते हैं। पिछले साल 68 हजार लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराया है। जबकि 30,424 ने लाइसें में अपना एड्रेस चेंज करवाया है। 4,500 लाइसेंस रिप्लेसमेंट किया गया है। 860 लोगों का सरेंडर ऑफ क्लास व्हीकल के लिए आवेदन आया।
पहले अपना लाइसेंस बनाने के लिए लोग अक्सर एजेंट की सहायता भी लेते थे। लेकिन इनसे धोखाधड़ी करने की अधिक आशंका भी बनी रहती है। अपना काम एजेंट से करवाने के लिए आपको उन्हें रुपए भी देने होते थे। पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको एजेंट को भी पैसे नहीं देने होंगे। आप ऑनलाइन स्वयं से ही अप्लाई कर सकते हैं, और अपना डीएल बना सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली से नागरिकों को एक विशेष प्रकार की सहायता मिली है। उन्हें अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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