Chhattisgarh News: कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अनुविभागीय न्यायालय,तहसील न्यायालय एवं नायब तहसील न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरणों की गहनता से समीक्षा की।
उन्होंने तहसील वार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी राजस्व न्यायालय में समय सीमा के बाहर एक भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर राजस्व प्रकरणों का बहुत गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
कलेक्टर महोबे ने जिले के सदूरू वनांचल तहसील रेंगाखार की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारी को मुख्यालय में रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होने कहा कि रेंगाखार से अधिकांश राजस्व से जुड़े आवेदन कलेक्टर जनचौपाल में प्राप्त हो रहे है। यह उचित नहीं है।
कलेक्टर ने अविवादित, विवादित नामांतरण,बंटवारा,बटांकन,भू-अर्जन लंबित प्रकरण, अभिलेख शुद्धता रिपोर्ट सहित सभी काम-काज की गहनता से समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलवार फसल बीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने अवैध उत्खन्न पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश
कलेक्टर महोबे ने राजस्व समीक्षा बैठक में एसडीएम एवं तहसीलदार को क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खन्न पर सतत मॉनिटरिंग करने और कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से मिलने वाली इस संबंध में खबरों को संज्ञान में भी लिया और एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक मे जिला पंचायत सोईओ संदीप अग्रवाल, समस्त एसडीएम, राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पूरा करने के दिए निर्देश
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राज्य शासन द्वारा राज्य के नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होने निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रकिया पूरा करने के लिए राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है।
आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति बाद नगर पंचायत, क्षेत्रों पर प्रकाश कर दावा आपत्ति का सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 08 मई 2023 निर्धारित की गई है।
सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण 14 मई एवं अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र चिन्हांकित परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष 7000 रूपए किश्तों में अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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