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बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, आज से जरूरी हुआ ये डॉक्यूमेंट, नीतीश सरकार ने क्यों लिया फैसला?

Land Registry Rules: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए एक डोक्यूमेंट अनिवार्य कर दिया है, जिसे ग्रामीण-शहरी दोनों तरह के लोगों को रजिस्ट्री के समय देना होगा. अगर इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो लोग न प्रॉपर्टी बेच पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे.

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बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब एक डोक्यूमेंट अनिवार्य हो गया है.

Land Registry Rules in Bihar: बिहार में आज से जमीन की रजिस्ट्री कराने के नियम बदल गए हैं. आज से अगर लोग 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपट्री की रजिस्ट्री कराते हैं तो पैन कार्ड दिखाना होगा. क्योंकि अब पैन कार्ड को रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज बना दिया गया है. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सरकार के शराब निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को नोटिफिकेशन भेज दिया है.

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नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश

बिहार सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम का पालन सख्ती से होना चाहिए और इसे लागू करने का मकसद बड़े लेन-देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स की चोरी को रोकना है. अब से पहले बिहार में 30 लाख या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था. वहीं जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं था, उन्हें इनकम टैक्स का फॉर्म 60 और 61 भरना होता है, लेकिन अब 10 लाख से इससे ज्यादा की डील के लिए भी पैन जरूरी है.

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तहसीलों में लगा दिए गए हैं इंफोर्मेशन बोर्ड

वहीं तहसीलों में सरकार के नए नियम का पालन शुरू हो गया है. दफ्तरों में इंफोर्मेशन बोर्ड भी लगा दिया गया है, ताकि लोगों को नए नियम का पता चले और वे पैनकार्ड लेकर आएं या बनवा लें. क्योंकि अब लोगों की प्रॉपर्टी तभी बिकेगी, जब रजिस्ट्री कराते समय वे पैन कार्ड भी जमा कराएंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी न बिकेगी और न ही खरीदी जाएगी. नया नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा और उल्लंघन करने वाले का कोई कागजी काम नहीं किया जाएगा.

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आयकर विभाग की अपील पर लिया फैसला

बता दें कि बिहार सरकार ने आयकर विभाग का लेटर आने के बाद नया नियम लागू किया है. आयकर विभाग ने लेटर में बताया कि छोटी जमीनों, प्लॉट, दुकान की कीमत 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनके डोक्यूमेंट्स में पैनकार्ड की डिटेल नहीं है, जिस वजह से विभाग प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने वाले की इनकम को ट्रेस नहीं कर पाता. आयकर विभाग के पास जमीनों की सेल-परचेज के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वालों का रिकॉर्ड भी नही है, लेकिन अब यह डिटेल मिल जाएगी.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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