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पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव दुष्कर्म मामले में बरी, पटना हाईकोर्ट का आदेश

आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों की अपील को मंजूर करते हुए बरी कर दिया है।

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आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों की अपील को मंजूर करने के बाद सभी को बरी कर दिया है। इस कांड के 5 अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद 7 मई 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की है। पटना हाई कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला 2016 में सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने पूर्व विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने राजबल्लभ यादव को गिरफ्तार कर लिया था।

पूर्व विधायक को काफी लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस मामले से राजनीति में भूचाल आ गया था। क्योंकि राजबल्लभ राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए रह चुके हैं।

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निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

इस मामले में निचली अदालत ने राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इसमें 3 अपीलार्थी को 10 साल की सजा दी थी।

बता दें, 2016 को बर्थडे पार्टी के नाम पर महिला अपीलार्थी एक नाबालिग को गिरियक स्थित एक घर पर लेकर गई। जहां उसको जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद नाबालिग के साथ जोर जबरन एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि जो महिला उसे लेकर गई थी, उसने किसी से पैसे लिए थे।

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