पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव दुष्कर्म मामले में बरी, पटना हाईकोर्ट का आदेश

आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों की अपील को मंजूर करते हुए बरी कर दिया है।

patna high court

विज्ञापन

आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पोक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों की अपील को मंजूर करने के बाद सभी को बरी कर दिया है। इस कांड के 5 अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद 7 मई 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

विज्ञापन

जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की है। पटना हाई कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला 2016 में सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने पूर्व विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने राजबल्लभ यादव को गिरफ्तार कर लिया था।

पूर्व विधायक को काफी लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस मामले से राजनीति में भूचाल आ गया था। क्योंकि राजबल्लभ राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए रह चुके हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

इस मामले में निचली अदालत ने राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इसमें 3 अपीलार्थी को 10 साल की सजा दी थी।

बता दें, 2016 को बर्थडे पार्टी के नाम पर महिला अपीलार्थी एक नाबालिग को गिरियक स्थित एक घर पर लेकर गई। जहां उसको जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद नाबालिग के साथ जोर जबरन एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि जो महिला उसे लेकर गई थी, उसने किसी से पैसे लिए थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ