यूपी में काम करने वाले बिहार के मतदाताओं को मिलेगा वोट डालने का मौका, सरकार ने दिया वेतन के साथ अवकाश

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव को देखते हुए सरकार ने 6 और 11 नवंबर 2025 को बिहार के मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश दिया जाने की घोषणा की है. पढ़िए बिहार से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Bihar elections, Bihar, Bihar latest news, UP government, UP CM, Yogi Adityanath, Bihar border districts, polling, votes, बिहार चुनाव, बिहार, बिहार ताजा खबर, यूपी सरकार, यूपी सीएम, योगी आदित्यनाथ, बिहार सीमावर्ती जिले, मतदान, वोट

बिहार चुनाव

विज्ञापन

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव को देखते हुए सरकार ने 6 और 11 नवंबर 2025 को बिहार के मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश दिया जाने की घोषणा की है, ताकि वे लोग अपने गृह जनपद जाकर मतदान कर सकें.

सीमावर्ती जिलों के कर्मचारियों को राहत

यूपी के सीमावर्ती जिलों जैसे गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और गोरखपुर में बड़ी संख्या में बिहार के निवासी काम करते हैं. इन लोगों के लिए यह निर्णय राहत भरा साबित होगा, क्योंकि अब वे बिना वेतन कटे बिहार जाकर वोट डाल सकेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश की अनुमति दी जाएगी.

Advertisment

बढ़ेगा मतदान का प्रतिशत

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में हजारों की संख्या में बिहार के मतदाता काम करते हैं. जो अक्सर मतदान से वंचित रह जाते थे. यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब उनके लिए वोट डालना आसान होगा. स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे कर्मचारियों को आवश्यक प्रमाणन और यात्रा सुविधा के लिए सहयोग दें, ताकि समय पर मतदान केंद्रों तक पहुँचना संभव हो सके.

विज्ञापन

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

First published on:

Read more: About our editorial guidelines and standards here.

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ