बिहार चुनाव को लेकर ECI ने जारी की एडवाइजरी, इस तारीख तक एग्जिट पोल दिखाने पर लगी रोक

Bihar Elections: बिहार में होने वाले चुनावों और उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन द्वाराने रविवार को मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की हैं. चुनाव आयोग (ECI) द्वारा बीती 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी.

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एग्जिट पोल

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Bihar Elections: बिहार में होने वाले चुनावों और उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन द्वाराने रविवार को मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की हैं. चुनाव आयोग (ECI) द्वारा बीती 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी. इस बार बिहार चुनाव में दो चरणों में मतदान होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

मौन अवधि और एग्जिट पोल

चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(बी) किसी भी मतदान क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है. जो उस मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान होती है. चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि टीवी, रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित, प्रदर्शित कार्यक्रमों की सामग्री में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं है. जिसमें पैनलिस्ट, प्रतिभागियों के विचार, अपील शामिल हैं.

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6 से 11 नवंबर तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक

जिन्हें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार(कों) की संभावना को बढ़ावा देने, पूर्वाग्रह करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है. इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन शामिल है. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत अधिसूचित किया है कि 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को शाम 6:30 बजे के बीच प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल और उनके परिणामों का प्रसार प्रतिबंधित है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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