आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत के खिलाफ UP सरकार की याचिका खारिज
Edited By Naresh Chaudhary

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Prayagraj: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
इसमें आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले में याचिका दायर करने के लिए निचली अदालत में जाए।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को 13 मामलों में मिली जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सभी मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत दे चुका है।
इस मामले में आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने लड़ा। बता दें कि इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की भूमि पर गलत कब्जे से संबंधित था।
इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत भी दे दी। बताया गया है कि सपा नेता आजम खान फरवरी 2020 से मई 2022 तक कई आरोपों में सीतापुर जेल में बंद थे।
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