पटना: बिहार में शराब पीना अपराध है लेकिन अगर कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उसे अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। चौंकिए मत, ऐसी व्यवस्था समस्तीपुर आबकारी विभाग की ओर से की गई है। इस वीआईपी वॉर्ड में किसी लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं होंगी।
जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर आबकारी विभाग में वीआईपी लोगों को 24 घंटे रखने के लिए वीआईपी सेल बनाए गए हैं। अगर कोई शराब पीने के बाद पकड़ा जाता है तो फिर उसे 24 घंटे वीआईपी वार्ड में गुजारना होगा।
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आबकारी अधीक्षक एसके चौधरी ने बताया कि वीआईपी सेल का निर्माण सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज के कुलीन लोगों को रखने के लिए किया जाता है जो शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए गेट पर दो पलंग, सोफा, टेबल और एक प्रशिक्षित कुत्ते की व्यवस्था की गई है।
बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की घोषणा की थी। शराबबंदी के तहत राज्य में शराब के उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान लागू किया गया था।
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हालांकि बाद में कानून में संशोधन भी किया गया और जुर्माना राशि को कम कर दिया गया। नए कानून के बाद अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपी को जुर्माना राशि देकर छोड़ा जा सकता है, जबकि पहले शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाता था।
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