शहर बदलने पर पुराने गैस कनेक्शन को फिर से शुरू कराना होगा आसान, पढ़ें क्या हैं सरकार के नए नियम
जब भी किसी को अपना शहर बदलना होता है तो उस समय अपने घर का सामान पैक करना तो फिर भी आसान है लेकिन जब बात आती है गैस कनेक्शन की तो हर कोई परेशान हो जाता है. क्योंकि गैस कनेक्शन अब तक इतनी आसानी से नहीं बदलता था.

अब गैस कनेक्शन फिर से शुरू कराने में नहीं होगी दिक्कत
2 / 5वहीं, पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) लेने से लोग इसलिए कतराते थे क्योंकि डर था कि कल को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा तो पुराना एलपीजी कनेक्शन दोबारा शुरू कराने में बहुत दिक्कतें होंगी. अब केंद्र और दिल्ली सरकार के नए नियम ने इस मुसीबत को लगभग खत्म कर दिया है.
पुराने कनेक्शन पर लगेगा 'पॉज'
3 / 5मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने एलपीजी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर आप पीएनजी कनेक्शन लेते हैं तो आपका पुराना सिलेंडर वाला एलपीजी कनेक्शन स्वतः खत्म नहीं होगा. इसे पॉज (निलंबित) माना जाएगा. इसका मतलब है आपका कनेक्शन, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सभी डिटेल्स सुरक्षित रहेंगी. यह भी पढ़ें- Merchant Navi Career: मर्चेंट नेवी में कैसे होता है सेलेक्शन हैं, कौन सी पढ़ाई जरूरी और सैलरी कितनी?
कैसे वापस मिलेगा पुराना गैस कनेक्शन?
4 / 5पीएनजी लगवाने के 30 दिनों के अंदर आपको पुराना एलपीजी कनेक्शन सस्पेंड करने की अर्जी देनी होगी. आपको एक ट्रांसफर वाउचर मिलेगा. अगर बाद में आप ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पीएनजी उपलब्ध नहीं है, तो बस इस वाउचर को दिखाकर अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन तुरंत चालू करवा सकते हैं. नया सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने या लंबे पेपरवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी.
किन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत?
5 / 5यह बदलाव खासकर उन लोगों के काम का है जो अक्सर शहर बदलते रहते हैं: प्राइवेट नौकरी करने वाले प्रोफेशनल्स ट्रांसफरेबल जॉब वाले कर्मचारी रेंट पर रहने वाले छात्र और युवा छोटे-मोटे बिजनेस करने वाले लोग