Passport Fees Hike: अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के तहत पासपोर्ट और उससे जुड़े यात्रा दस्तावेजों की फीस में बड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत आज से पासपोर्ट बनवाना 2000 रुपये तक महंगा हो गया है। 14 साल बाद फीस बढ़ाई गई है। अब से पहले साल 2012 में फीस बढ़ी थी। अब नॉर्मल से लेकर तत्काल पासपोर्ट और गुम या फटे पासपोर्ट के बदले नया डॉक्यूमेंट जारी करवाने के लिए आपकी जेब थोड़ी और ढीली होगी। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि किस काम के लिए अब आपको कितने रुपये चुकाने होंगे।
क्यों बढ़ाई गई पासपोर्ट की फीस

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केंद्र सरकार ने बढ़ती प्रशासनिक लागत और सेवाओं के आधुनिकीकरण के खर्चों को पूरा करने के लिए पासपोर्ट की फीस बढ़ाई है, जिसके अनुसार अब 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट (नया/री-इश्यू) कराने के लिए अब 1500 रुपये की बजाय 2500 रुपये देने होंगे। तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 3500 की बजाय 5000 रुपये फीस देनी होगी। 36 पेज वाले पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर री-इश्यू कराने के लिए अब 1500 की बजाय 3500 रुपये फीस लगेगी। वहीं ऐसे तत्काल पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये की बजाय 7500 रुपये फीस लगेगी।
सामान्य और तत्काल पासपोर्ट के लिए नई फीस

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30 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट (नया/री-इश्यू) कराने के लिए अब 2000 रुपये की बजाय 3500 रुपये देने होंगे। तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 4000 की बजाय 6000 रुपये फीस देनी होगी। 36 पेज वाले पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर री-इश्यू कराने के लिए अब 2000 की बजाय 6000 रुपये फीस लगेगी। वहीं ऐसे तत्काल पासपोर्ट के लिए 4000 रुपये की बजाय 8500 रुपये फीस लगेगी।
18 से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की फीस

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18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाने के लिए अब 1000 रुपये की बजाय 1750 रुपये फीस लगेगी। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए 3000 रुपये की बजाय 4250 रुपये फीस लगेगी। वहीं पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर री-इश्यू कराने के लिए अब 1000 की बजाय 4250 रुपये फीस लगेगी। वहीं ऐसे तत्काल पासपोर्ट के लिए 3000 रुपये की बजाय 6750 रुपये फीस लगेगी।
PCC और सरेंडर सर्टिफिकेट के रेट भी बदले

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पासपोर्ट के अलावा विदेशों में नौकरी, वीजा या नागरिकता से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेजों की फीस में भी सरकार ने बदलाव किया है। नौकरी या दीर्घकालिक वीजा के लिए जरूरी पीसीसी (PCC) की फीस को संशोधित कर अब ₹750 कर दिया गया है। विदेशी नागरिकता लेने या किसी अन्य वजह से भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने पर मिलने वाले सरेंडर सर्टिफिकेट (Surrender Certificate) के लिए भी अब ₹750 की फीस देनी होगी।
पासपोर्ट की समय सीमा में बदलाव नहीं

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फीस में बढ़ोतरी के बावजूद, पासपोर्ट की समय सीमा यानी वैलिडिटी (Validity) के मूल नियमों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए जारी होने वाला पासपोर्ट पहले की तरह ही पूरे 10 साल के लिए वैध रहेगा। बच्चों या नाबालिगों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या उनके 18 वर्ष के होने तक (जो भी पहले पूरा हो) मान्य रहेगी।