UP के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब महंगी नहीं होगी बिजली; पढ़ें सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी आई है. पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से बिजली बिल में 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाए जाने को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गैर कानूनी बता दिया है. यही नहीं पूरे मामले में सात दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है.

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नहीं की जा सकेगी 10 फीसदी वसूली?

नहीं की जा सकेगी 10 फीसदी वसूली?2 / 6

जवाब के बाद आयोग अपना आखिरी फैसला सुनाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि अब ईंधन अधिभार के रूप में 10 फीसदी की वसूली नहीं की जा सकेगी. पॉवर कॉर्पोरेशन ने मार्च माह के ईंधन अधिभार के रूप में 10 फीसदी वसूली का आदेश दिया था. ऐसे में जून माह में बिजली का बिल 10 फीसदी अधिक जारी होने की बात कही गई थी.

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अवधेष कुमार वर्मा ने की विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात

अवधेष कुमार वर्मा ने की विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात3 / 6

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार तथा सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया और बताया कि ईंधन अधिभार के नाम पर कॉर्पोरेशन ने मार्च 2026 की वास्तविक बिजली खरीद लागत के साथ-साथ लगभग 1400 करोड़ रुपये के पुराने बकाये दावों और पहले की देनदारियों को भी जोड़ दिया है.

जारी किया पॉवर कॉर्पोरेशन को नोटिस

जारी किया पॉवर कॉर्पोरेशन को नोटिस4 / 6

यह आयोग के नियमों के विपरीत है. मामले की सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने पॉवर कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि कॉर्पोरेशन की सभी देनदारियों को गणना में शामिल करने से उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ पड़ता है.

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आयोग ने मांगा 7 दिन में स्पष्टीकरण

आयोग ने मांगा 7 दिन में स्पष्टीकरण5 / 6

पिछली अवधि के बकाया और देनदारियों को वर्तमान फ्यूल पावर पर्चेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) गणना में शामिल करना विनियम 16.1 के प्रावधानों के अनुसार असंगत है. ऐसे में इस अधिभार को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है. आयोग ने पॉवर कॉर्पोरेशन को सात दिन में विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. साथ ही वर्तमान व पहले की बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क का विवरण देने का भी आदेश दिया है.

उपभोक्ताओं के साथ आयोग ने किया न्याय

उपभोक्ताओं के साथ आयोग ने किया न्याय6 / 6

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के साथ न्याय किया है. आयोग की टिप्पणियों से स्पष्ट हो गया है कि कॉर्पोरेशन ने गलत तरीके से ईंधन अधिभार लगाया है.

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लेखक के बारे में

Versha Singh

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वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. वर्षा ने मास्टर इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी की पढ़ाई माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से की है और जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. वर्षा अपने करियर में Jagran New Media, Asia News International (ANI) और ETV Bharat जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन और समसामयिक घटनाओं, राजनीति, हाइपरलोकल खबरों और मानवीय रुचि से जुड़ी कहानियों को डिजिटल दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का अनुभव है.
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