Passport New Rules: पासपोर्ट में नाम बदलने के नियम बदले, अब इस डॉक्यूमेंट को भी माना जाएगा वैलिड

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ा और जरूरी अपडेट आया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट में नाम बदलने के नियमों और प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्र सरकार ने उस आदेश को सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए लागू कर दिया।

Indian Passport
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केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, अब पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया को भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। राज त्रेहन बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को गजट ऑफ इंडिया को वैलिड डॉक्यूमेंट बनाने के नियम पर विचार करने की नसीहत दी। विदेश मंत्रालय ने भी अपनी चूक में सुधार करने का दावा किया।

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विदेश मंत्रालय ने नियम में बदलाव किया

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विदेश मंत्रालय की ओर से राज त्रेहन के मामले की समीक्षा की गई। नियमों की समीक्षा भी की गई और स्वीकार किया कि साल 2020 के पूर्व दिशानिर्देशों में अनजाने में गजट ऑफ इंडिया को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन मंत्रालय अब औपचारिक रूप से नियमों में संशोधन कर दिया है, जिससे गजट ऑफ इंडिया या गजट ऑफ स्टेट को वैलिड डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया गया।

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नाम बदलवाने के अब चलेंगे ये डॉक्यूमेंट

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संशोधित नियमों के अनुसार, पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए लोगों को अब 2 स्थानीय समाचार पत्रों की कटिंग, राज्य सरकार के गजट में पब्लिश अधिसूचना या गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश अधिसूचना में से कोई एक जमा करानी होगी। साल 2020 के दिशानिर्देशों के तहत पासपोर्ट में नाम बदलवाने की अन्य शर्तें वही रहेंगी। पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को नए नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

पासपोर्ट में नाम ऐसे बदलवा सकते लोग

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बता दें कि पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम बदलवाने के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट और फीस भरने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करानी होगी। वेरिफिकेशन होने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारतीय पासपोर्ट ऑफिस आपको बदले हुए नाम के साथ नया पासपोर्ट जारी कर देगा।

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शादी या तलाक के मामले में ऐसे बदलेगा

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बता दें कि शादी होने के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। पति या पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी भी देनी होगी। वहीं तलाक के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए तलाक की डिक्री सबमिट करानी होगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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