Passport New Rules: बदल गए नियम, अब बिना अपॉइंटमेंट बनेगा पासपोर्ट; जानें किसे मिलेगा फायदा
Passport Rules Changed: पासपोर्ट बनवाने वालों की मौज हो गई है। अब बिना अपॉइंटमेंट सीधे दफ्तर जाकर आप काम निपटा सकते हैं। गाजियाबाद RPO ने ये खास सेवा शुरू की है।

अगर आपका भी पासपोर्ट (Passport) काफी समय से अटका हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन या किसी तकनीकी वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) गाजियाबाद ने आम जनता की सहूलियत के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हफ्तों पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग ने 'वॉक-इन' सर्विस शुरू की है, जिसके तहत आप सीधे तय पते पर जाकर अपनी फाइल क्लियर करवा सकते हैं। आइए, समझते हैं कि यह सुविधा कब मिलेगी, किसे प्राथमिकता दी जाएगी और टोकन हासिल करने का क्या प्रोसेस है।
सोमवार से गुरुवार तक मिलेगी सुविधा, रोजाना मिलेंगे सिर्फ 150 टोकन
2 / 5यह खास सेवा हर हफ्ते सोमवार से लेकर गुरुवार तक उपलब्ध रहेगी। ध्यान रहे, सरकारी छुट्टियों के दिन यह काउंटर बंद रहेगा। बिना अपॉइंटमेंट सीधे दफ्तर पहुंचने वाले लोगों के लिए रोजाना केवल 150 टोकन ही बांटे जाएंगे। ये टोकन सुबह 9:00 बजे से मिलने शुरू होंगे। चूंकि टोकन की संख्या सीमित है, इसलिए यह पूरी तरह 'फर्स्ट-कम, फर्स्ट-सर्व्ड' के आधार पर मिलेंगे। लाभ उठाने के लिए समय से थोड़ा पहले पहुंचना समझदारी होगी।
इन 3 कैटेगरी के आवेदकों को मिलेगी पहली प्राथमिकता (Priority)
3 / 5लंबी लाइनों और इंतजार से बचाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय ने कुछ खास वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है: सीनियर सिटीजन: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को। दिव्यांगजन: शारीरिक रूप से अक्षम या विशेष योग्यजनों को। छोटे बच्चे: नन्हे बच्चों के साथ आने वाले माता-पिता को लाइन में इंतजार नहीं करना होगा, उन्हें टोकन वितरण में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
पेंडिंग फाइल वाले आवेदकों के लिए संजीवनी, जानें किसे मिलेगा टोकन?
4 / 5किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?: ऐसे लोग जिनकी पासपोर्ट फाइलें लंबे समय से पेंडिंग हैं, या जिन्हें किसी बेहद जरूरी (Urgent) काम से पासपोर्ट का स्टेटस क्लियर कराना है, उनके लिए यह व्यवस्था बेहद मददगार साबित होगी। टोकन केवल उसी व्यक्ति को जारी किया जाएगा जिसका पासपोर्ट का काम है। किसी प्रतिनिधि या एजेंट को टोकन नहीं मिलेगा। अगर आवेदक की उम्र 18 साल से कम है, तो उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Legal Guardian) उसकी जगह टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
नोट कर लें पता और रूम नंबर, यहां सीधे जाकर मिलेगी मदद
5 / 5इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको गाजियाबाद के इस पते पर पहुंचना होगा: सटीक पता: रूम नंबर- 336, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), सीजीओ कॉम्प्लेक्स-1, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद - 201002. आधिकारिक ईमेल: किसी भी अन्य जानकारी या शिकायत के लिए आप contact.rpogzb@cpo.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.



















