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Property Purchase Above 20 Lakh PAN Card Rule
पैन कार्ड (PAN Card) को सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का जरिया समझना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड के जरिए आपके सारे बड़े खर्चों पर अपनी पैनी नजर रखता है. अगर आपने 5 बड़ी वित्तीय लेन-देन वाली जगहों पर गलत पैन नंबर दर्ज किया या इसे छिपाने की कोशिश की, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
20 लाख रुपये से ज्यादा की जमीन या मकान की खरीद-बिक्री

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अगर आप 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कोई भी जायदाद (जैसे प्लॉट, फ्लैट या दुकान) खरीद या बेच रहे हैं, तो पैन कार्ड देना पूरी तरह जरूरी है. बिना पैन कार्ड के यह डील बीच में ही अटक सकती है.
2 लाख रुपये से ऊपर की कोई भी खरीदारी

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किसी भी दुकान या शोरूम से एक बार में 2 लाख रुपये से ज्यादा का सामान या सर्विस लेने पर बिल में पैन नंबर लिखना कानूनी रूप से अनिवार्य है. ऐसा न करने पर ट्रांजैक्शन रुक सकता है.
5 लाख रुपये से ज्यादा की नई गाड़ी की खरीद

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अगर आप शोरूम से 5 लाख रुपये से ऊपर की नई कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं, तो बिलिंग के वक्त पैन कार्ड की कॉपी जमा करना जरूरी है. यह जानकारी सीधे टैक्स विभाग के पास दर्ज होती है.
1 लाख रुपये से ज्यादा के अनलिस्टेड शेयर की डील

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जो कंपनियां शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्टेड नहीं हैं, उनके 1 लाख रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदने या बेचने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है. इसके बिना अनलिस्टेड शेयरों की डील पूरी नहीं हो सकती.
डीमैट अकाउंट खोलना और म्यूचुअल फंड में निवेश

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शेयर बाजार में किस्मत आजमाने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना हो या म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करनी हो, पैन कार्ड के बिना आपका इन्वेस्टिंग अकाउंट चालू ही नहीं हो सकता.
गलत पैन दर्ज किया? तो लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना!

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किसी भी फॉर्म में गलती से या जानबूझकर गलत पैन नंबर भरने पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. हाई-टेक सिस्टम से टैक्स विभाग आपकी कमाई और खर्च का मिलान तुरंत कर लेता है, इसलिए हमेशा सही पैन नंबर ही दर्ज करें.