Driving Licence New Rule: इन 5 गलतियों पर रद्द हो जाएगा DL; कोर्ट में अपील भी पड़ेगी महंगी
अगर आप बेफिक्र होकर दिल्ली की सड़कों पर दनदनाते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो जरा रुकिये। आपकी ये बेफिक्री महंगी पड़ सकती है। जी हां, दिल्ली में ट्रैफिक के नियम सख्त कर दिए गए हैं। 5 गलतियों के बाद तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

अगर आप दिल्ली की सड़कों पर ड्राइविंग करते हैं, तो अब आपको अपनी आदतों में बड़ा सुधार करना होगा। दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब न केवल आपका भारी चालान कटेगा, बल्कि 5 विशेष गलतियों पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब जुर्माने के खिलाफ कोर्ट जाना भी जेब पर भारी पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम।
ये 5 गलतियां और DL सीधे रद्द!
2 / 7अब ट्रैफिक पुलिस ने 5 गंभीर अपराधों की पहचान की है, जिनमें अब कोई ढील नहीं मिलेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल का इस्तेमाल और माल ढोने वाले वाहनों में सवारियां बैठाना। इन गलतियों पर पुलिस मौके पर ही आपका DL जब्त कर उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
कोर्ट में अपील? पहले जमा करें 50% जुर्माना
3 / 7अब तक लोग चालान से बचने के लिए कोर्ट में अपील कर देते थे और मामला सालों लटका रहता था। अब अगर आप चालान के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आपको पहले जुर्माने की 50% राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाना
4 / 7दिल्ली में ड्रंक ड्राइविंग को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पहली बार पकड़े जाने पर भी भारी जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
रेड लाइट जंप और ओवरस्पीडिंग
5 / 7सड़कों पर लगे हाई-टेक कैमरे आपकी रफ्तार पर नज़र रख रहे हैं। अब बार-बार रेड लाइट जंप करने वालों का रिकॉर्ड डेटाबेस में दर्ज होगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस पर परमानेंट कैंसिलेशन की तलवार लटक जाएगी।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल
6 / 7फोन पर बात करना या चैटिंग करना अब सबसे बड़े DL कैंसिलेशन कारणों में से एक है। यह नियम ब्लूटूथ या हेडफोन लगाकर बात करने पर भी उतना ही सख्त है क्योंकि यह ड्राइवर का ध्यान भटकाता है।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर भी एक्शन
7 / 7गलत दिशा में गाड़ी चलाना अब सीधे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रैफिक पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में समझौते की गुंजाइश न रखी जाए।