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RBI New Rules 2026: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा बैंकों में पैसा जमा करने का नियम! रिजर्व बैंक ने जारी किए सख्त आदेश

RBI Bank Deposit Rules Effective Oct 1 2026: एक ही दिन समान रकम जमा करने पर सभी ब्रांचों में मिलेगा एक जैसा ब्याज. जानिए आरबीआई के नए नियम की पूरी डिटेल्स.

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RBI New Rules 2026: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा बैंक जमा का नियम, जानें ग्राहकों को क्या होगा फायदा.

अगर आप अपने गाढ़ी कमाई के पैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या अन्य स्कीमों में जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है.

इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई ने एक सहकारी बैंक पर जुर्माना भी लगाया है. आइए, समझते हैं कि आरबीआई का यह नया नियम क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा.

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एक ही दिन और समान राशि पर अब मिलेगा एक जैसा ब्याज

अक्सर देखा जाता था कि एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं (Branches) में समान राशि जमा करने पर ग्राहकों को ब्याज दरों में थोड़ा अंतर मिल जाता था या भेदभाव होता था. आरबीआई ने अब साफ कर दिया है कि अगर कोई ग्राहक एक ही दिन में समान रकम (चाहे वह रिटेल हो या थोक जमा/Bulk Deposit) बैंक की किसी भी शाखा में जमा करता है, तो उसे एकसमान ब्याज दर (Uniform Interest Rate) ही मिलेगी. बैंक अपनी अलग-अलग शाखाओं में ग्राहकों के साथ ब्याज दरों को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकेंगे.

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सुबह 10:10 बजे तक वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी ब्याज दर
पारदर्शिता (Transparency) बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए एक और सख्त नियम तय किया है. बैंकों को हर वर्किंग डे सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट (थोक जमा) की नई ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी. बैंकों को इसमें सिर्फ 10 मिनट की छूट (Grace Period) दी गई है. यानी सुबह 10 बजकर 10 मिनट तक हर हाल में दरें अपडेट करनी ही होंगी. इससे ग्राहकों को पैसा जमा करने से पहले यह साफ-साफ पता रहेगा कि आज उन्हें किस दर पर ब्याज मिलने वाला है.

नियम तोड़ने पर राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक पर लगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है.

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क्या थी गलती?
नाबार्ड (NABARD) की जांच में पाया गया कि बैंक ने अपने कर्मचारियों के 143 खातों में तय सीमा से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया था. हालांकि बैंक ने इनमें से 106 खातों को बंद करके लगभग 3.93 लाख रुपये रिकवर कर लिए थे, लेकिन नियमों के उल्लंघन के चलते आरबीआई ने 23 जुलाई को इस बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका, जिसे बैंक ने भर भी दिया है.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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