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आशीर्वाद योजना: पंजाब सरकार के खर्च पर करा सकेंगे अपनी बेटी की शादी, जानें कैसे करें आवेदन

आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करती है इसी के साथ जाने आवेदन करने का तरीका और पात्रता मानदंड.

भारत में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जहां लोग अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते लेकिन अपनी बेटियों की शादी अच्छे से करने के मन हर माँ बाप का होता है. इसी के साथ भारत के कई राज्यों में समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने वाली वित्तीय योजनाएं हैं. ऐसी ही एक योजना पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई हैं जो कि है आशीर्वाद योजना, जिसके तहत लड़कियों को उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह आर्थिक सहायता विवाह से पहले या विवाह के 30 दिन बाद तक प्राप्त की जा सकती है. हालांकि, यह योजना केवल लड़कियों के लिए है और एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए ही इसका लाभ उठाया जा सकता है . यह कार्यक्रम केवल पंजाब तक ही सीमित है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी पंजाब का निवासी होना चाहिए.

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ

आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि आदिवासी और अनुसूचित जाती जैसे वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देना है.

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सरकार ने जनता के लिए इस आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है, जिससे उनको इसका लाभ मिलने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े. जिन लोगों को इसका लाभ उठाना है तो उनको सरकारी ई - पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए सिर्फ चार दस्तावेज जरूरी हैं – आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र

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सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा बनाई गई इस योजना से न केवल माता-पिता पर आर्थिक दबाव कम होगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी समान अवसर मिलेंगे.साथ वह भी अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर पाएंगे.


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