10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो मिलेंगे 10 हजार, 25 साल नौकरी तो 50% पेंशन, UPS की 10 बड़ी बातें
Unified Pension Scheme 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होगा।
Edited By Amit Kasana

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Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले देशभर के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार देर शाम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है।
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से एक पक्के (assured) अमाउंट की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब सरकार की नई UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया है। आइए आपको दस पॉइंट में बताते हैं कि इस नई स्कीम लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा।
Unified Pension Scheme Approved By Union Cabinet
Centre approves Unified Pension Scheme (UPS) providing assured pension, assured family pensionand assured minimum pension pic.twitter.com/dVkNYsaw0n
— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) August 24, 2024
1. जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
2. इस स्कीम के तहत सेवानिवृत लोगों को ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा।
3. अगर कोई कर्मचारी ज्वाइनिंग के 10 साल के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे 10000 रुपए पेंशन मिलेगी।
4. अगर किसी पेनशंभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन की रकम का 60 फीसदी पैसा मिलेगा।
5. अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले उसे आखिरी 12 महीने की औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पैसा मिलेगा।
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6. सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक चुनने का ऑप्शन होगा।
7. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
8. कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत रहेगा।
9. इस नई स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
10. यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा जमा राशि से अलग हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर मिलेगा।

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