Need Of Special Intensive Revision: चुनाव आयोग ने आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया है. जिसका मकसद वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े को रोकने और फेक वोटर्स का नाम हटाना है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस वक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाने वाला है.'
आपको बता दें कि इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन (Special Intensive Revision) किया गया था. इस पर काफी विवाद भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इसमें करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार को भी पहचान पत्र के तौर पर शामिल किया गया था और नए नाम जोड़े गए थे.
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आखिर क्यों पड़ी SIR की जरूरत?
देश में शहरीकरण और आबादी बढ़ने की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर देश के सभी बड़े राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है. वोटर लिस्ट में घुसपैठ का मुद्दा भी उठता रहा है और एसआईआर इस मुद्दे से भी निपट सकती है.
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वहीं, चुनाव आयोग ने X पर एक पोस्ट में भी SIR की जरूरत को समझाया है.
कानून के मुताबिक, इलेक्टोरल रोल में भी बदलाव करना होता है:
- हर चुनाव से पहले; या जरूरत के हिसाब से
- पॉलिटिकल पार्टियां रोल की क्वालिटी से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं.
- 1951 से 2004 तक 8 बार SIR हो चुका है.
- पिछला SIR 21 साल से भी पहले 2002-2004 में हुआ था.
इलेक्टोरल रोल में कई बदलाव इन वजहों से हुए हैं:
- बार-बार माइग्रेशन
- जिसकी वजह से वोटर एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर हो जाते हैं
- मृत हुए वोटरों को न हटाना
- किसी विदेशी का गलत तरीके से शामिल होना
Special Intensive Revision (SIR) क्या है?
- SIR चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार की एक प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है.
- इसमें 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है.
- जिन लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है, या जो पलायन कर चुके होते हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं.
- वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है.
- बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं.
- राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट इसमें BLO की मदद करते हैं.
SIR के मुख्य अधिकारी
- हर पोलिंग स्टेशन में लगभग 1,000 वोटर होते हैं.
- हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) होता है.
- हर असेंबली सीट में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं.
- हर असेंबली सीट के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) होता है.
ERO एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) लेवल का ऑफिसर होता है, जो कानून के अनुसार:
- ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार करता है,
- क्लेम और ऑब्जेक्शन लेता है और उन पर फैसला करता है, और
- फाइनल इलेक्टोरल रोल तैयार करके पब्लिश करता है.
- हर तहसील के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO).
- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ERO के फैसले के खिलाफ पहली अपील सुनता है.
- राज्य/UT का CEO DM के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील सुनता है.
देश के 12 राज्यों में होगा SIR
चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाने वाला है.'
बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर फोकस
चुनाव आयोग के अनुसार, ऑल इंडिया SIR की कवायद चरणबद्ध तरीके से देश भर में की जाएगी. प्रथम चरण में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों समेत 10 प्रांतों को शामिल किया जाएगा. इनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हो सकते हैं. फिर आगे अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवाइज की जाएगी. जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर वोटर लिस्ट की समीक्षा आयोग की प्राथमिकता होगी. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे राज्य जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं वहां अभी एसआईआर नहीं किया जाएगा.
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