Arrest Warrant Against Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, क्योंकि वो कथित हेट स्पीच के मामले में बार-बार पेश होने में नाकाम रहीं. थर्ड ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने बुधवार को वारंट जारी करते हुए अधिकारियों को इसे लागू करने और 28 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. अदालत ने मोइत्रा को शाम 5 बजे तक पेश होने का एक और मौका दिया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुईं.

मोइत्रा के वकील ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं जताईं

महुआ मोइत्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो पेश होने से इसलिए हिचकिचा रही थीं क्योंकि उन्हें डर था कि अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है. हालांकि मजिस्ट्रेट ने कहा कि समन का बार-बार पालन न करना अदालत की कार्यवाही के प्रति 'लापरवाही भरा रवैया' दिखाता है. अदालत ने कहा कि वारंट जारी करने का कदम उठाने से पहले सांसद को कई मौके दिए जा चुके थे.

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क्या है मामला?

ये शिकायत सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से जारी एक वीडियो मैसेज से जुड़ा हुआ है. ये बयान उस घटना के बाद आया था जब कुछ महिलाएं अदालत के बाहर अंडे लेकर जमा हुई थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो वहां पेश होंगी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके कमेंट्स धार्मिक रूप से भड़काऊ थे और लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली थे.

ये मामला 17 जून को धार्मिक रूप से भड़काने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी वारंट से अब कार्यवाही एक नए मोड़ पर आ गई है और अदालत को 28 अगस्त को वारंट के अमल में लाए जाने की रिपोर्ट का इंतजार है.

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सरकारी वकील का बयान

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शीर्षेंदु दास ने कहा, 'आज गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया. 12 जून को सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, युवाओं और भारत के सैनिकों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं. बड़ी तादाद में महिलाओं ने इसका विरोध किया था.'

शीर्षेंदु दास ने आगे कहा, '17 जून को कृष्णानगर CJM डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. सांसद को 3 बार समन भेजा गया, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुईं. अदालत में पेश होने के लिए 18 जून आखिरी तारीख थी, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आईं. 19 जून को कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने का एक और मौका दिया, लेकिन वो आज भी कोर्ट नहीं आईं. इसलिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की तीसरी अदालत के जज दिब्येंदु दास ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया.'

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