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'जो आपने नहीं किया, वो हम करेंगे', संसद में वक्फ बोर्ड पर क्या बोले किरेन रिजिजू? 10 पॉइंट में समझें सबकुछ

लोकसभा में क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू?
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Waqf Board Amendment Bill : संसद में बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधित बिल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की क्यों जरूरत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं सबकुछ।

1. इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।

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2. आज जो बिल लाया जा रहा है, वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था।

3. केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के तर्क का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा।

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4. यह विधेयक आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में लाया गया था। इसके बाद कई बार संशोधन हुए। 1995 में जिस परपज के लिए प्रावधान लाए गए थे, वो उद्देश्य सफल नहीं हुए। ऐसे में जो काम आप लोग नहीं कर पाए, उसे हम संशोधन से पूरा करेंगे।

5. किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल कल रात तक मेरे पास आए। कई सांसदों ने बताया है कि माफिया ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया।

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6. मुस्लिम सांसद व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अपनी राजनीतिक पार्टियों के कारण ऐसा नहीं कह सकते।

7. किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का अब शीर्षक रखा गया है- यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उम्मीद।

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8. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एक संसद सदस्य को वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। अगर सांसद हिंदू या ईसाई है तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं?

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9. किरेन रिजिजू ने कहा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। अगर इसे किसी समिति को भेजा जाना है तो मैं अपनी सरकार की ओर से बोलना चाहूंगा- एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए, इस विधेयक को उसके पास भेजा जाए और विस्तृत चर्चा की जाए।

10. रिजिजू ने संसद में कुछ केसों का भी जिक्र किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेंपल था। गांव का व्यक्ति जब अपनी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे पता चला कि ये वक्फ की जमीन है। इस पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई है।

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