प्रभाकर कुमार मिश्रा, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और क़ानून सम्मत तरीके से गर्भपात करने का अधिकार है। कोर्ट के आज के फैसले के बाद सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं, अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है।
अभी पढ़ें – Supreme Court: देश में एक समान न्यायिक संहिता लागू करने से इन्कार
कोर्ट के इस फैसले से लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों से गर्भवती हुई महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3-B का विस्तार किया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के एबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत रेप में ‘वैवाहिक रेप’ शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पतियों के द्वारा किया गया महिला पर यौन हमला बलात्कार का रूप ले सकता है और बलात्कार की परिभाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति, उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है और यहां तक कि एक एकल और अविवाहित महिला को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत यह अधिकार है और उसे गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है।
एक अविवाहित महिला ने कोर्ट में 24 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अभी पढ़ें – Supreme Court: सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं
गौरतलब है कि पत्नी की सहमति के बगैर पति द्वारा शारीरिक सम्बंध बनाये जाने को बलात्कार का अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लम्बित है। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों में सहमति न बन पाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था।
अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
संबंधित खबरें
चीन के साथ जारी टकराव को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को घेरा
1 hr ago'विभाजक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत', PM मोदी ने किया आह्वान
1 hr agoकौन हैं पूर्व मंत्री विदादला रजनी? जिसे महिला SI ने धक्का दे जमीन पर गिराया
1 hr agoमैथ्यू वैन डाइक को मिली भारत से बाहर जाने की इजाजत
2 hrs ago'Meta स्मार्ट ग्लास पहन मेरा स्टिंग करने की कोशिश', कर्नाटक के CM का दावा
3 hrs agoजेल में कैद मां के साथ रहने वाले बच्चों को गोद ले सकते हैं क्या? जानें नियम
3 hrs agoदिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के स्कूलों में ईमेल से बम की धमकी, मचा हड़कंप
5 hrs ago'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय अमृत महोत्सव में बोले PM मोदी
6 hrs agoकैबिनेट सचिव ने दो चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर क्यों नहीं लिया एक्शन?
8 hrs agoCEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ 200 संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन आज
8 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines