10 वर्ष की हो सकती है सजा
नए कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति झूठे वादे करके अथवा छल से किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म ही माना जाएगा और इसी श्रेणी में इस अपराध में सजा भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति छल के इरादे से झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसके लिए नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान है।कार और होम लोन होगा और महंगा, 3 बैंकों ने बढ़ाईं कर्ज पर ब्याज दरें
धार्मिक पहचान छिपाना पड़ेगा महंगा
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गौरतलब है कि ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें महिलाओं की शिकायत होती है कि उन्हें धोखा दिया गया। ज्यादातर मामलों में पुरुष अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती करते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई बार तो सालों बाद आरोपित की धार्मिक पहचान उजाकर होती है। ऐसे में अगर कोई धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलता है या फिर छिपाता है तो यह अपराध की श्रेणी में होगा और सजा का भी प्रावधान नए कानून में किया गया है।
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