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धार्मिक पहचान छिपाकर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने वालों की खैर नहीं, नया कानून लाई मोदी सरकार

Law Against Love Jihad: केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपनी पहचान छिपाकर गलत काम करने वालों और धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में देश में आपराधिक कानूनों को और सख्ती से लागू करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पेश किए हैं। […]

Edited By : jp Yadav | Updated: Aug 12, 2023 09:32
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Sexual Harassment Girls Trafficking Case

Law Against Love Jihad: केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपनी पहचान छिपाकर गलत काम करने वालों और धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में देश में आपराधिक कानूनों को और सख्ती से लागू करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पेश किए हैं। नए कानून में अब धार्मिक पहचान छिपाकर महिलाओं को धोखा देना और शारीरिक संबंध बनाना आरोपियों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके तहत कड़ी सजा के साथ भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है।

10 वर्ष की हो सकती है सजा

नए कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति झूठे वादे करके अथवा छल से किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म ही माना जाएगा और इसी श्रेणी में इस अपराध में सजा भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति छल के इरादे से झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसके लिए नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान है।

बता दें कि यूपी, गोवा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून प्रभावी है। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अब सख्ती करने जा रही है। नए कानून में अगर कोई धार्मिक पहचान छिपाकर महिला अथवा लड़की से दोस्ती करता और फिर शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे सहमति से बनाया गया संबंध ही माना मान जाएगा। शिकायत मिलने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें सजा के साथ भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है।

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गौरतलब है कि ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें महिलाओं की शिकायत होती है कि उन्हें धोखा दिया गया। ज्यादातर मामलों में पुरुष अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती करते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई बार तो सालों बाद आरोपित की धार्मिक पहचान उजाकर होती है। ऐसे में अगर कोई धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलता है या फिर छिपाता है तो यह अपराध की श्रेणी में होगा और सजा का भी प्रावधान नए कानून में किया गया है।

 

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Written By

jp Yadav

First published on: Aug 12, 2023 09:24 AM

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