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डीपफेक वीडियो वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाई कोर्ट जाओ पहले

Supreme Court Deep Fake Video: डीपफेक वीडियो से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट।

Supreme Court Deep Fake Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनने वाले डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिका में डीपफेक वीडियो के लिए कोर्ट की निगरानी में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित केस में आवेदन दायर करने को कहा। याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई थी, जो जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पेश की गई थी, लेकिन बेंच ने सुनवाई करने से इनकार करके याचिकाकर्ता को निर्देश दे दिया।

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दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिकाएं

याचिकाकर्ता वकील की ओर से अपनी याचिका में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के डीपफेक वीडियो भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे है। डीपफेक वीडियो के संभावित खतरे को देखते हुए सख्त नियमों की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पढ़ने के बाद कहा कि डीपफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम बनाने की मांग वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच पहले ही उन याचिकाओं पर सुनवाई करds केंद्र सरकार से जवाब तलब कर चुकी है।

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केंद्र और चुनाव आयोग को बनाया पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हैं तो हाई कोर्ट में सुनवाई रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करता है तो उसके सुझाव पर गौर करें। याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर AI जेनरेटेड/डीपफेक कंटेट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाए जाएं। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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