UPI MDR Charge: डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों लोगों और व्यापारियों से जुड़े एक बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई (UPI) मर्चेंट भुगतानों पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस चार्ज का कानूनी आधार क्या है और इससे असल में कौन कमाई कर रहा है.
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याचिका पर रोक से इनकार, मांगा स्पष्टीकरण
यह मामला केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के दौरान सामने आया, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के कुछ खास UPI लेनदेन पर MDR लगाने का निर्णय लिया गया था. याचिकाकर्ता ने नए शुल्क ढांचे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि अदालत ने रोक लगाने से मना करते हुए सरकार और नियामक संस्थाओं से पूरा ब्योरा तलब किया है. अदालत ने पूछा कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में इस चार्ज को लाने के पीछे क्या नियम हैं और इसका वित्तीय लाभ किसे मिलेगा.
15 अक्टूबर से लागू होना है नया नियम
नए नियम के तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.4% एमडीआर लागू किया जाना तय है. यह शुल्क बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप्स के संचालन व तकनीकी ढांचे के रख-रखाव के लिए तय किया गया है.
आम ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा असर
वित्त मंत्रालय और एनपीसीआई पहले ही साफ कर चुके हैं कि आम उपभोक्ताओं के बीच होने वाले सामान्य लेनदेन (P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना पूरी तरह मुफ्त रहेंगे. यह 0.4% चार्ज केवल बड़े व्यापारी भुगतानों (P2M) पर व्यापारियों से लिया जाना है. बैंकों और प्लेटफॉर्म्स को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापारियों को यह शुल्क ग्राहकों पर डालने की अनुमति न दें और ऐप प्रोवाइडर्स किसी भी तरह का छिपा हुआ चार्ज या प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगा सकते.
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