TrendingInd Vs AusIPL 2025Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

सुप्रीम कोर्ट ने हटाया मलयालम न्यूज चैनल से बैन, सीजेआई बोले- ‘लोकतांत्रिक देश के लिए प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण’

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज चैनल पर लगे बैन को हटा लिया। यह बैन केंद्र सरकार ने लगाया था। बैन हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियाें की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट […]

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज चैनल पर लगे बैन को हटा लिया। यह बैन केंद्र सरकार ने लगाया था। बैन हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियाें की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। जिसमें केंद्र ने सुरक्षा कारणों से चैनल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
और पढ़िए – सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुई उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती, फ्लोर टेस्ट हारने से पहले क्यों दिया इस्तीफा?

ऐसा कुछ नहीं जिससे टेरर लिंक साबित होता हो

सीजेआई ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए। इसके पीछे मजबूत तथ्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे टेरर लिंक साबित होता हो। सीजेआई ने आगे कहा कि सभी जांच रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता। इससे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है।
और पढ़िए – ‘राजनेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते…’, सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों याचिका को सुनने से किया इंकार

लोकतांत्रिक देश के लिए प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण

अदालत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों का अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता है। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते है। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए प्रेस की आजादी सबसे महत्वपूर्ण है।
और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.