नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. यह आदेश त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मामले को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है. अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है.
CJI सूर्यकांत की पीठ ने की सुनवाई
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित ट्रायल की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह तय नहीं किया है कि मुकदमे की सुनवाई दिल्ली में होगी या भोपाल में ही जारी रहेगी.
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भोपाल से दिल्ली केस ट्रांसफर कराने की मांग क्यों?
त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे को भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है. याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुकदमे का स्थान बदलने की मांग की गई है. आपको बता दें कि मामला त्विषा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है. इस प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही पहले से भोपाल की अदालत में चल रही है. अब याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि मामले की सुनवाई दिल्ली में कराई जाए.
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