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लोकतंत्र की हत्या! चंडीगढ़ नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मेयर चुनाव में धांधली पर CJI सख्त

Supreme Court on Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस मामले पर सीजेआई काफी सख्त नजर आए।

Chandigarh Mayor Elections: शीर्ष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली:  Supreme Court on Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को इस मामले पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट इस मामले पर सख्त नजर आया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है। शीर्ष कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतगणना में धांधली के गंभीर आरोप पर सुनवाई हो रही थी। आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर ये सुनवाई हुई।

चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठकों को टाला गया

कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट को उस दिन की कार्यवाही का वीडियो सौंपा। कोर्ट ने ये वीडियो देखा। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि यह तो लोकतंत्र का मजाक है। यहां इलेक्टोरल प्रॉसेस का मजाक हुआ है। इसी के साथ कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम को बड़ा झटका देते हुए आगामी बैठकों को अगली सुनवाई तक टाल दिया है। साथ ही कोर्ट ने निगम में पेश होने वाले बजट पर भी रोक लगा दी है।

रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहे हैं

वीडियो में नजर आया कि रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि वह कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं। उनका व्यवहार संदिग्ध है। इसके बाद इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने नोटिस कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और वीडियो सुरक्षित कर सोमवार शाम 5 बजे तक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इसे सौंपने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार 12 फरवरी को होगी। कोर्ट ने इस मामले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर के कंडक्ट पर कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने को भी कहा है।

क्या है पूरा मामला? 

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उसके कई पार्षद पिछले दिनों सड़कों पर उतरे थे। आरोप है कि कांग्रेस गठबंधन के पास 20 वोट थे, जबकि भाजपा के पास 16 वोट, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के आठ वोट अवैध करार दे दिए गए। इसके बाद बीजेपी के मेयर उम्मीदवार को 16 वोट के साथ विजेता घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर पर कलम चलाकर धांधली करने का आरोप है। पिछले दिनों उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर विजयी हुए हैं। वहीं AAP के  उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट ही हासिल हुए। आठ वोट खारिज होने के बाद कांग्रेस-आप गठबंधन को हार मिली। इस हार के बाद से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ AAP ने शुरू की भूख हड़ताल, BJP पार्षदों पर कार्रवाई की मांग


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