दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों और बर्बरता की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले की जांच कर रही हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर अपनी प्राथमिक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट दाखिल करे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि कमेटी को और ज्यादा शिकायतों के आने के इंतजार में अपना काम अनिश्चितकाल के लिए नहीं टालना चाहिए. पीठ ने निर्देश दिया कि कमेटी के पास जो भी सामग्री वर्तमान में उपलब्ध है, उसी के आधार पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाए और अदालत द्वारा तय किए गए दो प्राथमिकता वाले मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों और अन्य संबंधित पक्षों से कहा कि उनके पास जो भी शिकायतें, वीडियो या अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, उन्हें तुरंत कमेटी को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सामग्री जमा करने के दावों और कमेटी तक वास्तव में पहुंची सामग्री के बीच बड़ा अंतर है, क्योंकि पोर्टल और भौतिक माध्यमों से समिति को काफी कम शिकायतें मिली हैं.
CJI की बैंच ने क्या की टिप्पणी?
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ितों की ओर से वकीलों या जागरूक नागरिकों द्वारा भेजी गई सामग्री और शिकायतों की भी पूरी जांच की जानी चाहिए, भले ही पीड़ित खुद सीधे समिति के सामने न पहुंचे हों. पीठ ने टिप्पणी की कि 31 अक्टूबर को कमेटी द्वारा दाखिल दस्तावेज महज एक ‘स्टेटस रिपोर्ट’ था, जिसमें आरोपों पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक गोपनीयता बनाए रखने के कोई असाधारण कारण न हों, तब तक कमेटी को अपने प्रासंगिक निष्कर्ष पक्षों के साथ साझा करने चाहिए. शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगी.
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