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दुल्हन का गोल्ड और कैश किसकी प्रॉपर्टी? पढ़ें हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

तलाक के एक केस में हाई कोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। महिला ने तलाक लेने के बाद अपने स्त्रीधन की मांग की थी, लेकिन पति और ससुराल वाले देने से इनकार कर रहे थे। आइए जानते हैं कि केस में हाईकोर्ट बेंच ने क्या फैसला सुनाया?

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शादी में दुल्हन को दिया गया सोना और कैश महिला की संपत्ति है या नहीं? क्या तलाक के बाद ससुरालियों को महिला को शादी में मिला सोना और कैश लौटाना होगा? इस पर केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। एक केस का निपटारा करते हुए केरल हाईकोर्ट ने महिला के स्त्रीधन के अधिकार को बरकरार रखा है और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि शादी के समय दुल्हन को दिया गया सोना और नकद उसका ‘स्त्रीधन’ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महिला का अपना धन। इस पर उसका पति या ससुराल वाले दावा नहीं कर सकते है। वह महिला की प्रॉपर्टी है और तलाक के बाद ससुराली उसे अपने पास नहीं रख सकते, महिला को वह लौटाना होगा।

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महिला ने चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट का फैसला

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी के समय दुल्हन को उपहार में दिए गए सोने के गहने और कैश उसकी संपत्ति या ‘स्त्रीधन’ माना जाएगा। इस संपत्ति पर महिला का ही कानूनी अधिकार होगा। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने एर्नाकुलम के कलमस्सेरी निवासी महिला क पक्ष में फैसला सुनाया। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक के बाद शादी में उसे मिले गहनों की वापसी को लेकर उसके द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

महिला ने अपनी याचिका में बताया था कि साल 2010 में शादी में मायके वालों ने 63 सोने के सिक्के और 2 सोने की चेन दी थी। रिश्तेदारों ने भी 6 सोने के सिक्के दिए थे। मंगलसूत्र, एक चूड़ी और 2 अंगूठियों को छोड़कर सभी गहने सुरक्षित रखने के बहाने उसके सास-ससुर ने उससे ले लिए। उसके पति ने मायके से 5 लाख रुपये मंगवाए, लेकिन नहीं दिए जाने पर रिश्ते में खटास आ गई। महिला ने अपने दावे की पुष्टि के लिए वह दस्तावेज पेश किए, जिनसे पता चलता है कि उपहार में दिया गया सोना उसके माता-पिता द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए गए पैसे से खरीदा गया था।

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एक दलील स्वीकार और रिजेक्ट की गई 2 दलीलें

मामले की समीक्षा करने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति द्वारा सोना याचिकाकर्ता को लौटाया जाए। क्योंकि महिला अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए गए 6 सोने के सिक्कों के बारे में सबूत देने में असमर्थ थी, इसलिए उसके दावे को खारिज कर दिया गया। घरेलू सामानों से जुड़े सबूत न होेने के कारण भी उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई, लेकिन पति से सोना वापस दिलाया गया।। बेंच ने कहा कि विवाह के समय दुल्हन को दिया गया सोना अक्सर पति या उसके परिवार द्वारा सुरक्षा की आड़ में या पारिवारिक रीति-रिवाजों के तहत अपने पास रख लिया जाता है, जो गलत है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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