हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: DiwaliIndia blocGyanesh KumarBigg Boss 20

ECI का एक और बड़ा फैसला, दिल्ली समेत 7 राज्यों के लोगों को मिलेगा वोटर लिस्ट में फिर नाम जुड़वाने का मौका

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विवाद के बीच चुनाव आयोग आए दिन बड़े फैसले लेकर अपनी वर्किंग में बदलाव कर रहा है. अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट और वोटरों को लेकर फैसला किया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ा फायदा होगा.

विज्ञापन
SIR पर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग लगातार फैसले लेकर बड़े बदलाव कर रहा है. (Credit-ANI)

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिससे देश के लाखों लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा. चुनाव आयोग दिल्ली समेत 7 राज्यों के उन लोगों को एक मौका देगा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. इन 7 राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं. इन राज्यों में मतदाता सूची से हटाए गए लोग फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे. इसके लिए उन्हें न फॉर्म-6 और न फॉर्म-8 भरना होगा, बल्कि सीधे नया ‘SIR फॉर्म’ भरकर आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में फिर से दर्ज करा सकेंगे तो लोग इस मौके का फायदा उठाएं.

चुनाव आयोग का एक और बड़ा फैसला, स्टाफ के काम की होगी कड़ी निगरानी, SIR विवाद के बीच उठाया कदम

SIR के दौरान हट गए लाखों लोगों के नाम

बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करके वोटर लिस्टें अपडेट की जा रही हैं, लेकिन इनके ड्राफ्ट रोल से एबसेंट, शिफ्टेड, मृत या डुप्लिकेट वोटर्स के नाम हटा दिए गए, क्योंकि इनके SIR फॉर्म समय पर नहीं मिले थे. ऐसे में हटाए गए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ रहा था, जिसमें एक कॉलम के तहत 3 विकल्प देकर जानकारी मांगी गई थी. इस प्रक्रिया पर विवाद हुआ और पूरे देश में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ हो गया. विवाद छिड़ने के बाद चुनाव आयोग ने पहले फॉर्म-6 से विवादित कॉलम हटाया और अब पुराने वोटरों को फिर से नाम जुड़वाने का मौका दिया है.

विज्ञापन

SIR फॉर्म भरवाकर अड़चन को दूर किया

दरअसल, जब वोटरों को फॉर्म-6 भरकर पहली बार वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था तो ओरिजिनल और पुराने वोटर मांगी गई जानकारी देने में संकोच कर रहे थे. वहीं एड्रेस प्रूफ देने के लिए लोगों को फॉर्म-8 भरना पड़ रहा था, जो काफी मुश्किल है. इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने संबंधी अड़चन का दूर किया और वोटर को निर्देश दिया कि वे न तो फॉर्म-6 और न ही फॉर्म-8 भरें, बल्कि नया ‘SIR फॉर्म’ भरकर सबमिट करा दें. ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने के बाद जो विंडो बंद हो गई थी, उसे अब ‘दावे और आपत्तियां’ दर्ज करने की समयसीमा समाप्त होने तक फिर से खोल दिया गया है.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों को चुनाव आयोग की बड़ी राहत, 7 …

विज्ञापन

भरकर कहां जमा करना होगा SIR फॉर्म?

चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है. सरकारी आदेश में बताया गया है कि जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दोबारा जुड़वाना चाहते हैं, वे फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या ऑफलाइन भरकर उसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं. उन्हें एक डिक्लेयरेशन फॉर्म भी देना होगा, जिसमें पहले फॉर्म जमा न कर पाने की वजह बतानी होगी और यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने फॉर्म-6 के जरिए कोई नया आवेदन नहीं किया है. SIR फॉर्म और डिक्लेयरेशन फॉर्म के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम को एड कर दिया जाएगा.

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola