Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य की ममता बनर्जी की सरकार को झटका लगा है।
कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश राज्य चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद करेगा।
राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने दी थी फैसले को चुनौती
बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले गुरुवार को चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर बलों की तैनाती के लिए केंद्र को एक अनुरोध भेजने का निर्देश दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के 13 जून के आदेश के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। अदालत ने 13 जून को SEC की ओर से संवेदनशील घोषित क्षेत्रों और जिलों में तत्काल केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का निर्देश दिया था।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्षी नेताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 2022 में नगरपालिका चुनाव और 2021 में कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा
पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से झड़पों की कई घटनाओं की सूचना मिली थी और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
पिछले नौ दिनों में हिंसा के कारण राज्य में सात लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण है। टीएमसी सुप्रीमो ने एक या दो छिटपुट घटनाओं को मुद्दा बनाने की कोशिश करने के लिए विपक्षी दलों की भी आलोचना की।
8 जुलाई को बंगाल में होंगे पंचायत चुनाव
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने 8 जून को राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया था। 9 जून से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुए थे और 15 जून नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे, जबकि 11 जुलाई को काउंटिंग होगी।
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