2000 Rs Note: दो हजार के नोट वापस लेगा RBI, कल से किसी भी बैंक में कर पाएंगे जमा, 30 सितंबर आखिरी तारीख
2000 Currency Note
2000 Rs Note: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार के नोटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने दो हजार के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है, लेकिन ये नोट लीगल रहेंगे। यानी इसका इस्तेमाल होता रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के बैंकनोट जारी करना बंद करें। यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद दो हजार के नोट को जारी किया था।
रिजर्व बैंक के इस नए आदेश के बाद लोगों के मन में यह होगा कि उनके पास मौजूद नोटों का क्या होगा? आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पढ़िए पूरी खबर...
30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकेंगे नोट
रिजर्व बैंक ने कहा कि दो हजार के नोटों को वापस लेने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। जिनके पास नोट हैं, वे 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकते हैं। 23 मई से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए जमा या बदले जा सकते हैं।
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2018 में छपने बंद हुए थे दो हजार के नोट
8 नवंबर 2016 को रात आठ बजे पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था। उन्होंने 5 सौ और हजार रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इनकी जगह 100, 500, 1000, 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
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