RBI New Rule to recover money sent to Wrong UPI Address: डिजिटल इंडिया के दौर में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करता है। वहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए ज्यादातर लोग UPI की मदद लेते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी में लोग किसी और को पैसा भेज देते हैं, जिसे वापस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसे लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे आपके पैसे आपको 24 से 48 घंटे से भीतर मिल जाएंगे।
1. पैसे वापस मांगें
पैसे वापस पाने के लिए आप उस शख्स से संपर्क कर सकते हैं, जिसे आपने पैसे भेजे हैं। पैसे पाने वाले को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर आप उससे पैसे वापस भेजने की गुजारिश कर सकते हैं।
UPI पेमेंट सिस्टम NPCI के अंतर्गत आता है। ऐसे में गलत UPI ट्रांजेक्शन करने पर आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गलत ट्रांजेक्शन के सारे सबूत जमा करने के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं।
4. बैंक से मदद मांगें
गलत जगह पैसे भेजने के बाद आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक को UPI ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। बैंक आपका रिफंड वापस दिलाने में मदद कर सकती है।