फिर जेल से बाहर आएगा रेप का दोषी राम रहीम, 40 दिन की मिली पैरोल
Edited By Pushpendra Sharma

Ram Rahim
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नई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई। डेरा प्रमुख दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल जेल की सजा काट रहा है। उसे तीन महीने इसी तरह की पैरोल दी गई थी। रोहतक के संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया, ”40 दिनों के लिए पैरोल दी गई है। यह नियमानुसार दी गई है।”
डेरा प्रमुख की आखिरी 40 दिन की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को खत्म हुई थी। वह 14 अक्टूबर को रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने बरनावा आश्रम गया था। इससे पहले, हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने डेरा प्रमुख की ताजा पैरोल याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि डेरा प्रमुख ने 40 दिनों के पैरोल के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे रोहतक संभागीय आयुक्त को भेज दिया गया था।
जानकारी के अनुसार, अपनी पैरोल अवधि के दौरान डेरा प्रमुख के 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना है। अक्टूबर-नवंबर में अपनी पिछली पैरोल अवधि के दौरान 55 वर्षीय सिरसा डेरा प्रमुख ने यूपी के बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए। अक्टूबर की पैरोल से पहले डेरा प्रमुख जून में एक महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था
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पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल दो सप्ताह पहले 7 फरवरी, 2022 से तीन सप्ताह की पैरोल दी गई थी। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले साल 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया था कि जहां गुरमीत राम रहीम सिंह के प्रति विशेष मेहरबानी की जा रही है, वहीं करीब तीन दशक से जेलों में बंद सिख कैदियों को सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है। 2021 में डेरा प्रमुख, चार अन्य लोगों के साथ, डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 2019 में 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
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