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राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, 2018 के मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मानहानि केस में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए और उन्हें बरी कर दिया गया. मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज 26 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया.

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राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता ने मानहानि का केस दायर किया था. (Credit-ANI)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की MP/MLA कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में बरी कर दिया है. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि साल 2018 से उनके खिलाफ मानहानि केस चल रहा था, जिसमें आज में MP/MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसला सुनाया और उन्हें बरी कर दिया. वहीं आज फैसले के लिए खुद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके लिए वे आज सुबह 7 बजे अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास से रवाना हुए थे और लखनऊ एयरपोर्ट से पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे. फरवरी 2024 से राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर चल रहे थे.

राहुल गांधी के मानहानि केस की टाइमलाइन

8 मई 2018 को राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करते हुए उस समय के भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिनजक टिप्पणी की. 4 अगस्त 2018 को भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कराया. 27 नवंबर 2023 को मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया. 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और सरेंडर किया, फिर उन्हें जमानत मिल गई. शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की जांच कराने की मांग की.

26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए. 9 अक्टूबर 2024 शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए. 28 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के गवाह अनिल मिश्रा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए. 8 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए. 20 फरवरी 2026 को CRPC की धारा 313 के तहत राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराए. 12 मार्च 2026 को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल मिलने की याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली, जो 21 मई 2026 को खारिज हो गई.

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15 जुलाई 2026 को सेशन कोर्ट ने विजय मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी. 10 सितंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने विजय मिश्रा की याचिका खारिज कर दी. 6 अक्टूबर 2026 को सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि केस की बहस शुरू हुई. 12 अक्टूबर 2026 को सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया. 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को 6 साल से चल रहे मानहानि केस में बरी कर दिया गया.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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