Adani Group-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट पैनल ने अडानी ग्रुप को दी क्लीनचिट, कहा- 'पहली नजर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं'

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Adani Group-Hindenburg Row

Adani Group-Hindenburg Row: उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने शुक्रवार को क्लीनचिट दे दी। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह ने पहली नजर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनकी जांच राट्रीय बाजार नियामक – भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) को तय करनी है।

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वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट में पाया गया है कि अडानी समूह द्वारा कोई शेयर मूल्य हेरफेर नहीं किया गया है और संबंधित पार्टी लेनदेन का कोई उल्लंघन नहीं है।

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24 जनवरी को आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी समूह की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया। यह भी कहा कि मुनाफा कमाने के लिए अकाउंट्स में हेरफेर किया गया। इसके बाद अडानी समूह को करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। अडानी समूह की जांच को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जमकर हंगामा किया। बीते दिनों संसद सत्र भी हंगामे का भेंट चढ़ गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे ने किया।

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सेबी अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपेगी

अडानी समूह की जांच सेबी भी कर रही है। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया। इससे पहले सेबी ने जांच के लिए समय मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया था। जिस पर भी राजनीतिक विवाद हुआ था।

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