Supreme Court: 'गवर्नर के पास बिल रोकने का कोई अधिकार नहीं', प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
Supreme Court: राष्ट्रपति के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी देने के लिए उसे अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते हैं.’
Written By Shabnaz

Photo Credit- X

















