Prajwal Revanna Rape Case: पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा हुई है। साथ ही उन्हें पीड़िता को 7 लाख देने का आदेश भी दिया गया है। कर्नाटक की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। वहीं सजा सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े। प्रज्वल पिछले 14 महीने से जेल में हैं और बीते दिन 1 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में ही रो पड़े थे। प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने कोर्ट में अधिकतम सजा दिए जाने के विरोध में दलील दी थी, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अधिकतम 10 साल की कठोर सजा सुनाए जाने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें: महिला को बंधक बनाया, वीडियो रिकॉर्ड किया…प्रज्वल रेवन्ना पर पुलिस की चार्जशीट में क्या-क्या आरोप?
कोर्ट में क्या बोले प्रज्वल रेवन्ना?
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रेप केस के दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना है तो प्रज्वल रेवन्ना ने उदास मन से कहा कि मैंने सांसद रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 6 महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र रहा हूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया था और अच्छा काम करने लगा था, इसीलिए मुझे फंसाया गया है। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, यह सब पुलिस का काम है।
यह भी पढ़ें: 3000 अश्लील वीडियो, रेप-छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग; क्या है कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार
क्या है प्रज्वल रेवन्ना रेप केस?
प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का यौन शोषण और दुष्कर्म करने के आरोप हैं। सबूत के तौर पर पीड़िता की साड़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश किया गया था। उनके खिलाफ रेप और यौन शोषण के 4 अलग-अलग केस दर्ज हैं। चारों केसों से जुड़े 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स भी सामने आए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया था, जिसने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूत शामिल हैं।
मामले में कार्रवाई करते हुए प्रज्वल रेवन्ना को मई 2024 में जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, क्योंकि प्रज्वल प्रभावशाली परिवार से हैं और केस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले ने JDS और BJP के गठबंधन को चुनाव में नुकसान पहुंचाया। वहीं रेप और यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद ने प्रज्वल रेवन्ना को JDS ने पार्टी से निलंबित कर दिया था।
संबंधित खबरें
'धरना-प्रदर्शन का सीजन है, आप भी नारे लगाइए', किस याचिका पर बोले CJI
5 mins agoशरद पवार को आया PM मोदी का फोन, क्या पाला बदलेंगी सुप्रिया सुले?
25 mins agoफ्लाइट छूटने पर पैसेंजर्स को मिला 71000 का मुआवजा, एयरलाइन कंपनी को झटका
1 hr agoरामलीला रैली में नहीं पहुंचे तो हुआ एक्शन, IYC ने कई पदाधिकारी किए सस्पेंड
2 hrs ago'एक अब्दुल मिशिगन में जीता', अमेरिकी सीनेट चुनाव के नतीजों पर बोले ओवैसी
3 hrs agoज्ञानेश कुमार पर 2 करोड़ की रिश्वत का आरोप, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश
5 hrs ago'अब जनसंख्या बढ़ने का डर...', चुनाव लड़ने को 2 बच्चों की शर्त पर SC का बयान
6 hrs agoअग्निवीरों के लिए गुडन्यूज, 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल किया गया कार्यकाल
6 hrs agoसुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राज्यों को अतिरिक्त सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार
6 hrs agoक्या भारत में तिरंगे के साथ फहरा सकते हैं दूसरा झंडा? जानें नियम और शर्तें
7 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines